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ममेरे भाई के प्‍यार में पति पर कर दिया जानलेवा हमला

बिलासपुर। न्यायालय ने पति की हत्या का प्रयास करने के आरोप में पत्नी और उसके ममेरे भाई को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3-3 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।

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कटघोरा क्षेत्र के ग्राम जलके पोड़ी के शिक्षक पारसनाथ जायसवाल की ग्राम मझगवां (सेमरिया) निवासी मारनी जायसवाल से शादी हुई थी।

2 अगस्त 2016 को पारसनाथ मझगवां आने बस में सवार हुआ। उसी समय पत्नी मारनी जायसवाल ने फोन कर रतनपुर होते हुए आने के लिए कहा। उसने बताया कि वहां ममेरे भाई रामकृष्ण उर्फ कृष्णा जायसवाल लेने के लिए आएगा।

पत्नी के कहने पर पारसनाथ रतनपुर बस स्टैंड में उतरा। इसके बाद कृष्णा जायसवाल उसे जंगल के रास्ते से मझगवां लेकर गया। कोरबा भवंर जमुनाही के बीच जंगल में कृष्णा गाली गलौज करने लगा।

उसने कहा कि वो और मारनी शादी करने वाले थे। आरोपी ने पारसनाथ पर चाकू से हमला कर दिया। वह किसी तरह भागते हुए पास के गांव में रहने वाले अपने जीजा के घर पहुंचा।

घायल पारसनाथ को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतनपुर पुलिस ने धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्घ कर मामले को विवेचना में लिया।

कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन व घायल के बयान पर रतनपुर पुलिस ने पति की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में पत्नी मारनी जायसवाल को धारा 307, 120 बी और रामकृष्ण उर्फ कृष्णा पिता जमुनाही को धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

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मामले की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। अपराध सिद्घ होने पर न्यायालय ने मारनी को धारा 307 एवं 120 बी व आरोपी कृष्णा को 307 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

इसके अलावा 3-3 हजार रुपए अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को 3-3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने मामले में अपील अवधि के उपरांत जुर्माना राशि में से 3 हजार रुपए घायल पारसनाथ को प्रतिकर राशि के रूप में देने का निर्देश दिया है।

 

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