मोहिनी चाय के एमडी की पत्नी और बहू की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर: धोखाधड़ी में फंसे मोहिनी चाय के प्रबंध निदेशक की पत्नी व बहू को राहत नहीं मिल सकी है। 2.40 करोड़ के फ्रॉड मामले में मंगलवार को अंतरिम व अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। जिला जज की गैरमौजूदगी में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। एमडी रमेश चंद्र अग्रवाल, उनकी पत्नी अमिता अग्रवाल और बहू पूजा के खिलाफ उनके भाई व निदेशक दिनेश चंद्र अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप है कि रमेश चंद्र, पत्नी, बेटे व बहू ने कोरोना काल में दिए गए अतिरिक्त लोन को निजी खाते में ट्रांसफर करा लिया था। इसकी जानकारी अन्य निदेशकों को नहीं दी और बैंक में फर्जी दस्तावेज दाखिल किए। सिविल लाइंस स्थित यस बैंक के प्रबंधन पर भी साठगांठ का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने बताया कि अमिता और पूजा की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई थी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट दयाराम की कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन ने अंतरिम जमानत का विरोध किया जिस पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई जिला जज की बजाए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी की कोर्ट ने की। इसमें पुलिस की रिपोर्ट मंगाई गई है।