यूपी में फूड सिक्योरिटी बिल लागू करने की कवायद शुरू
लखनऊ (एजेंसी) फूड सिक्योरिटी बिल को लागू करने की प्रत्रिâया राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। फूड सिक्योरिटी बिल के अनुरूप राशन वितरण प्रणाली बनाने के लिए मुख्यसचिव जावेद उस्मानी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिये हैं। इसमें बिल के अनुरूप राशन काडरे में नये बिन्दुओं को शामिल करने और इन्हें ऑन लाइन प्रिन्ट करके जारी करने तथा कार्डो के डिजिटाइजेशन के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
वर्तमान में चल रहे राशन कार्ड के वेरीफिकेशन, डीडुप्लीकेशन और इनकी क्लीनिंग के लिए 25 नवम्बर की अंतिम समय सीमा तय की गयी है। इसके अलावा नये राशन कार्ड के ऑन लाइन मुद्रण एवं वितरण का काम 2 दिसम्बर से शुरू होगा, जिनमें उन सभी बिन्दुओं को शामिल किया गया है, जो फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जरूरी है। फूड सिक्योरिटी प्रावधानों के तहत लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध न कराये जाने की स्थित में उन्हे खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाना होगा।
यह भत्ता सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। जिसे देखते हुए नये राशन कार्ड में कार्ड धारकों का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा की कोड संख्या, आईएफएससी कोड तथा उसके बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटो प्रति को शामिल करने के निर्देश दिये गये है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वर्तमान में चल रहे राशन कार्ड की समयसीमा तीन साल पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन नये राशन कार्ड न बनने के कारण इनकी समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल आने के बाद राज्य सरकार अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी व्यवस्था को नये बिल के अनुरूप ढालना चाहती है, जिससे देखते हुए मुख्यसचिव ने राशन कार्ड में नये बिन्दुओं को शामिल किया है।
पन्द्रह नवम्बर तक चलने वाले राशन कार्ड के डी-डुप्लीकेशन, डाटा फिटिंग, वेरीफिकेशन तथा क्लीनिंग के कार्यों के लिए मुख्यसचिव ने अपने आदेश में कहा है कि राशन कार्ड का सव्रेक्षण करते समय कार्ड धारक के ग्राम का नाम, बैंक खाता विवरण, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र संख्या तथा न्यूनतम परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नम्बर व प्रत्येक सदस्य की जन्मतिथि का रिकार्ड संकलित करना जरूरी होगा। सव्रेक्षण में बोगस पाये गये राशन कार्ड के बदले नये परिवारों को शामिल उन्हे इसका फायदा दिया जाय। राशन कार्ड सम्बंधी सूचनाओं को प्राप्त करने का काम उचित दर के विक्रेताओं के माध्यम से कराने के बाद इनका भौतिक सत्यापन लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से कराया जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसके लिए 4-4 दिन के कैम्प लगेंगे और प्रत्येक दिन कम से कम 400 राशन कार्डो का विवरण भरा जाना होगा।
आदेश के मुताबिक सव्रेक्षण में आने वाले विवरण को 25 सितंबर से सम्बंधित जनपदों के जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा साफ्टवेयर में डाटा फीड कराने का काम शुरू करना होगा, जो प्रत्येक दशा में 15 नवम्बर तक पूरा करने को कहा गया है। केन्द्र सरकार 30 नवम्बर को सारे डाटा हटा देगी और फिर इसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हो सकेगा। मुख्यसचिव ने अपने आदेश में कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल के आधार पर बनने वाले राशन कार्ड ऑनलाइन प्रिन्ट करके वितरित होगे। यह कवायद 2 दिसम्बर से शुरू होगी, जो 15 दिसम्बर तक चलेगी। इससे पहले जिलाधिकारियों को सम्बंधित सभी अधिकारियों को इन कार्यों के लिए प्रशिक्षित कराना होगा।