लखनऊ : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया गया है :-
1. जसूअ कार्यालय मण्डलायुक्त प्रशासन, मुरादाबाद। रू. 25,000/-
2. जसूअ, कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल। रू. 25,000/-
3. अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, सहारनपुर। रू. 25,000/-
4. अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), बिजनौर। रू. 25,000/-
5. एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, सहारनपुर। रू. 25,000/-
6. उपजिलाधिकारी तहसील धनौरा, अमरोहा। रू. 25,000/-
7. उपजिलाधिकारी तहसील परिसर, अमरोहा। रू. 25,000/-
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद। रू. 25,000/-
9. तहसीलदार तहसील चन्दौसी, सम्भल। रू. 25,000/-
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद। रू. 25,000/-
11. जिला पंचायत राज अधिकारी, अमरोहा। रू. 25,000/-
12. लोक निर्माण विभाग, अमरोहा। रू. 25,000/-
13. जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल। रू. 25,000/-
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका
परिषद नजीबाबाद, बिजनौर। रू. 25,000/-
15. जिला गन्ना अधिकारी, मुरादाबाद। रू. 25,000/-
16. सम्भागीय परिवहन अधिकारी ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर। रू. 25,000/-
17. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सम्भल। रू. 25,000/-
18. जिला विद्यालय निरीक्षक, शामली। रू.25,000/-
19. जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा। रू.25,000/-
20. चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र रजपुरा, सम्भल। रू. 25,000/-
21. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण
मण्डल, मुजफ्फरनगर। रू. 25,000/-
22. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहारनपुर। रू. 25,000/-
23. जल विद्युत उत्पादन खण्ड खारा बादशाहीबाग, सहारनपुर। रू. 25,000/-