लखनऊ

राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदंड


लखनऊ : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है-
– जसूअ, जिलाधिकारी, सम्भल। रू. 25,000/-
– उपजिलाधिकारी सम्भल। रू. 25,000/-
– तहसीलदार तहसील, मुरादाबाद। रू. 25,000/-
– उपजिलाधिकारी गुन्नौर, सम्भल। रू. 25,000/-
– जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर। रू. 25,000/-
– जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्भल। रू. 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल। रू. 25,000/-
– उपसभागीय परिवहन अधिकारी, सम्भल। रू. 25,000/-
– जिला पूर्ति अधिकारी, शामली। रू. 25,000/-
– जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल। रू. 25,000/-
– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहारनपुर। रू. 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल। रू. 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मिलक, रामपुर। रू. 25,000/-

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