राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 2 करोड़ पांच लाख नब्बे हजार खर्च, 908 लाभार्थी लाभान्वित
लखनऊ : जनपद रामपुर निवासी एसडी कमर ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर को आवेदन-पत्र देकर सूचनाएं चाही थी कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ दिया गया है, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की प्रमाणित प्रतियों की जानकारी चाही थी, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
शैलेन्द्र कुमार गौतम जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष में 908 (नौ सौ आठ) लाभार्थी को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है, जिस पर कुल 2,05,90,000 (रू. दो करोड़, पांच लाख, नब्बे हजार) व्यय हुए है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी।