विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल सकेगा। बता दें कि विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है।
- विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल सकेगा।
- पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया।
- विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली: कई बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर भारत से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग ऐक्ट कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल सकेगा। यही नहीं पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया। बता दें कि विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है।
आर्थिक भगोड़ा कौन?
नए अधिनियम के तहत जिसे आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है, उसकी सम्पत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त कर ली जाती है। आर्थिक भगोड़ा वह होता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्द अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति भारत को छोड़ चुका है, ताकि यहां हो रही आपराधिक कार्रवाई से बच सके या वह विदेश में हो और इस कार्रवाई से बचने के लिए भारत आने से मना कर रहा है। इस अध्यादेश के तहत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के धोखाधड़ी, चेक अनादर और लोन डिफाल्ट के मामले आते हैं। भारी कर्ज में दबी एयरलाइंस किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैकों से करीब 9,990 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार हैं। फिलहाल माल्या लंदन में हैं और उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया जा चुका है। माल्या पर वह केस भारत सरकार की तरफ से सीबीआई और ईडी ने ही किया था।