वित्त मंत्रालय ने दी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे सितंबर का जीएसटी
नई दिल्ली: व्यापारियों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने सितंबर माह का GSTR-3B भरने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। अब व्यापारी 25 अक्टूबर तक GSTR-3B भर पाएंगे। यानी व्यापारी जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक का Input Tax Credit (ITC) बेनिफिट क्लेम भी 25 अक्टूबर तक कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंटल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। किसी महीने का GSTR-3B अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करना होता है। सितंबर माह के GSTR-3B की डेडलाइन 20 अक्टूबर थी। लेकिन व्यापारियों व उद्योगपतियों ने इसे लेकर नाराजगी जताई थी। व्यापारियों काे चिंता थी कि उनके सेल्स रिटर्न और उनके सप्लायर्स द्वारा दाखिल किए गए पर्चेज रिटर्न का मिलान करने में मुश्किल आएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जो टैक्सपेयर अभी जीएसटी के दायरे में आए हैं, उनके 31 दिसंबर, 2018 तक Input Tax Credit क्लेम करना होगा या फिर जिस दिन वे वार्षिक आयकर रिटर्न भरेंगे उस दिन क्लेम करना होगा। हालांकि PwC India के Partner और Leader प्रतीक जैन के मुताबिक इससे उन कंपनियों को तो फायदा मिलेगा जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरा था, लेकिन जिन बड़ी कंपनियों ने ओवरटाइम करके अपना रिटर्न जमा कर दिया था उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं AMRG & Associate के पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की आम राय को बदलने के लिए तरीखें आगे बढ़ाई हैं।