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विधायक हत्याकांड में डीपी यादव ने किया समर्पण

DP Yadavदेहरादून : दादरी के विधायक महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या मामले में दोषी करार पूर्व सांसद डीपी यादव ने सोमवार को दून की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अदालत मंगलवार को सजा सुनाएगी। भाटी की 13 सितंबर 1992 को हत्या कर दी गई थी। मामले में डीपी यादव समेत आठ लोग आरोपी बनाए गए। मुकदमे की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में चल रही है। 28 फरवरी को कोर्ट ने यादव समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया था। डीपी यादव स्वास्थ्य खराब होने के कारण उस दिन कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए सोमवार तक का समय दिया था। सोमवार सुबह साढे़ दस बजे तीन एम्बुलेंस के साथ कोर्ट पहुंचे यादव को परिजनों ने भीड़ भरे रास्ते से अलग सीबीआई स्पेशल जज अमित कुमार सिरोई की अदालत में पेश किया। यादव की पैरवी के लिए 6-7 वकील भी कोर्ट पहुंचे। अदालत ने यादव की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई करने के बाद पुलिस उसे हिरासत में जेल भेज दिया। अब सजा सुनाए जाने के दौरान डीपी यादव समेत पहले ही जेल जा चुके करन यादव, प्रनीत भाटी व पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला मंगलवार को कोर्ट में लाए जाएंगे।
13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद क्षेत्र के भंगेल रोड पर विधायक भाटी अपने समर्थकों के साथ बंद फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक वाहन में सवार हथियारबंद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें भाटी व उनके साथी उदय प्रकाश की मौत हो गई थी। कुछ अन्य घायल हुए थे। बाद में डीपी यादव व उनके साथियों का नाम सामने आया। पुलिस ने हत्या के दौरान प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद की थी।

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