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शहर का ट्रैफिक सुधारने को हाईकोर्ट ने बनाई कमेटी

court-shimla-563c3903e8962_exlप्रदेश हाईकोर्ट ने पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला की ट्रैफिक की दशा को सुधारने के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आठ सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाली कमेटी से इस बाबत सुझाव मांगे हैं कि किस तरह शिमला शहर में एक अच्छी और व्यवस्थित यातायात सुविधा मुहैया हो सकती है?

किस तरह से शिमला शहर का ढांचा सही ढंग से विकसित हो? सड़कों की दशा को किस प्रकार सुधार जा सकता है? ऐसा क्या नीति अपनाई जाए जिससे ट्रैफिक जाम पर अंकुश लगाया जा सके? हाईकोर्ट ने यह सुझाव शिमला के पर्यटन स्थल होने के कारण पूरे वर्ष सड़क पर ट्रैफिक की व्यस्तता के दृष्टिगत दिए हैं।

भविष्य में इस सवालों को लेकर क्या कारगर योजना अमल में लाई जानी चाहिए, इस बाबत कमेटी को अपने सुझाव देने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के अलावा वन मंडल अधिकारी शिमला, एसडीएम शिमला, डीएसपी ट्रैफिक और क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी को आठ सदस्यीय कमेटी का सदस्य बनाया है।

सुझाव एक मार्च तक देने को कहा है। इसके अलावा बस स्टैंड प्रबंधक कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह बस अड्डों के आसपास किए गए अवैध कब्जों को अगली सुनवाई तक हटाये। र्हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की है।

 
 
 

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