शाहरुख की फिल्म ‘FAN’ पर रोक लगाने से न्यायालय का इनकार
एजेन्सी/ मुंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म ‘फैन’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एक लेखक ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिल्म के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर किया था।
न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए फिल्म निर्माता यशराज फिल्म्स और शाहरुख से इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
न्यायाधीश गौतम पटेल ने लेखक-निर्देशक महेश दोइजोड़े द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, महेश ने दावा किया था कि उन्होंने 1994 में एक कहानी लिखी थी जो ‘फैन’ से मिलती जुलती है। दोइजोड़े ने कहा कि उन्होंने 1997 में राइटर्स एसोसिएशन में ‘अभिनेता’ नाम से कहानी को पंजीकृत कराया था।
महेश ने दावा किया कि उन्होंने 1997 में यश चोपड़ा को कहानी सुनाई थी जब वह ‘दिल तो पागल है’ के लिए शूटिंग कर रहे थे। महेश के मुताबिक चोपड़ा को यह कहानी पसंद आई थी। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद 1998 में उन्होंने शाहरुख खान को भी यह कहानी सुनाई थी।
महेश के मुताबिक बाद में यश चोपड़ा ने उनसे आदित्य चोपड़ा से आगे बातचीत करने को कहा लेकिन कुछ फलीभूत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ‘हालांकि जब मैंने ‘फैन’ का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि यह मेरी लिखी पटकथा से मिलती है।’
महेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने मुकदमे पर सुनवाई लंबित रहने तक फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने शाहरुख खान और यशराज फिल्म्स से 25 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांगा।