इस बीच पिता ने अजगैन पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क कर जानकारी ली तो पता चला कि दोनों लड़कियों ने खुद के बालिग होने का प्रमाण पत्र दिया।
ऐसे में अजगैन पुलिस ने भी कार्रवाई करने में असमर्थता जता दी। अजगैन एसओ अनिल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार समलैंगिक विवाह गैर कानूनी नहीं है। ऐसे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।