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सरकार को हाईकोर्ट ने दिया आखिरी मौका, याचिका के आधार पर होगा फैसला

mumbai-hi_1452379831मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल के एमबीबीएस व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के एडमिशन में दोहरे आरक्षण के दावे को लेकर दायर याचिका पर जवाब देने के लिए सरकार को आखिरी मौका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में सरकार का जवाब नहीं आया तो पीपल हेल्थ अार्गनाइजेशन की ओर से दायर जनहित याचिका में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जाएगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
 
ये है मामला
न्यायमूर्ति वीएम कानडे व न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे की खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता डा. ईश्वर गिलाडा ने कहा कि महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है, जहां आरक्षित वर्ग के छात्र को सामान्य वर्ग की सीट दी जाती है। इससे सामान्य वर्ग की सीट कम होती है क्योंकि आरक्षित वर्ग की सीट वैसी की वैसी रहती है। यह एक तरह का दोहरा आरक्षण है। यह सब इयरमार्किंग व्यवस्था के चलते हो रहा है। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कालेज में प्रोफेसर की सेवानिवृत्त की उम्र की भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेडिकल काॅलेज के वरिष्ठ प्रोफेसरों को सिर्फ अध्यापन से जुड़ा काम ही देना चाहिए। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को जवाब देने के लिए आखरी मौका दिया।

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