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आधार वैधता पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने मामला पांच सदस्यों की पीठ को सौंप दिया है। बेंच अब इस पर सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगी। सरकारी योजनाओं में लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर आज (30 अक्तूबर) को सुनवाई हुई थी। हालांकि, कोई कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है।
![सुप्रीम कोर्ट नवंबर के अंत में करेगी आधार वैधता मामले की सुनवाई](http://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2017/10/6c7d04d9bdb1244b99c20d0b41ac96e5.jpg)
गौरतलब है कि मोबाइल और बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ने पर नागरिक पीएमएलए ऐक्ट के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे।