नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि बीफ बैन करने के मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से बाहर हो।
गौरतलब है कि सितंबर में हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बीफ (गोमांस) पर बैन लगा दिया था।
हाईकोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि बैन को कड़ाई से लागू किया जाए। एक जनहित याचिका
(पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को पहले ऑर्डर दिए थे।