सेज नियमों में बदलाव करे सरकार
– वाणिज्य मंत्रालय की समिति ने दिया सुझाव
नई दिल्ली (एजेंसी)। वाणिज्य मंत्रालय की एक समिति ने सुझाव दिया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों और डेवलपरों को कुछ नियमों से छूट देने के लिए मंजूरी बोर्ड (बीओए) को अतिरिक्त अधिकार दिए जाने चाहिए। मंजूरी बोर्ड, सेज के लिए निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। मालूम हो कि मौजूद सेज नियमों के तहत मंजूरी बोर्ड को किसी भी नियम में छूट देने का अधिकार नहीं है। इस अंतर-मंत्रालयी बोर्ड की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं।समिति ने रपट में कहा, यहां तक कि जब मंजूरी बोर्ड को किसी नियम में छूट देना उचित लगाता है तो भी उसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की मंजूरी लेनी होती है। अत जब बोर्ड को ऐसा महसूस हो कि कारोबार और उद्योग के लिए वास्तविक कठिनाई है और सेज नियमों में छूट दिए जाने की आवश्यकता है तो ऐसा करने के लिए नियम में छूट देने के लिए उसे सशक्त होना चाहिए।समिति की ओर से सुझाए गए अन्य सुझावों में बिक्री कर पंजीकरण के बजाय जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र भी शामिल है। समिति ने सेज नियम व्याख्या समिति के गठन के लिए भी कहा है। यह परिचालन को सरल बनाने में मदद करेगा।