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सेवानिवृत्त नौकरशाहों को नहीं मिले पद: केंद्र सरकार

pm modi_Fनई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को उनका कार्यकाल पूरा होने के ठीक बाद जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। साथ ही मंत्रालयों से प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि रिक्ति या पदों को ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए नियमित रूप से भरा जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से केंद्र सरकार के सभी सचिवों को जारी निर्देश में कहा गया कि अपने मूल कैडर से आने वाले और सीधे तौर पर केंद्र में अतिरिक्त सचिव स्तर पर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों को चार साल का कार्यकाल मिलेगा। डीओपीटी ने कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव अथवा उस स्तर के पद पर नियुक्ति होने के दो साल के भीतर अतिरिक्त सचिव स्तर के पद पर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों को संयुक्त रूप से संयुक्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव के रूप में पांच साल का कार्यकाल मिलेगा। मालूम हो कि यह निर्देश उस वक्त जारी किया गया है जब यह संज्ञान में आया कि कई मंत्रालयों में अतिरिक्त सचिव या इसके बराबर के स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को समय पर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया। सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति की ओर से कोई दूसरा आदेश आने तक अधिकारियों के लिए तय कार्यकाल ही माना जाएगा।

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