दस्तक टाइम्स एजेन्सी/ सोलर घोटाले में केरल सीएम ओमान चांडी को हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत मिली। त्रिशूर की सतर्कता कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने चांडी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर शुक्रवार को दो माह की रोक लगा दी।
इधर, अपने आदेश पर रोक से खफा त्रिशूर सतर्कता कोर्ट के जज एसएस वासन ने वीआरएस मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश वासन ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को ई-मेल भेज कर कहा कि वह 31 मई के बाद अपनी सेवा जारी नहीं रखना चाहते हैं।
उनका 2 साल कार्यकाल बचा है। कयास हैं चांडी के पक्ष में फैसले में हाईकोर्ट की टिप्पणी से वासन नाराज हैं। उधर, इस मामले को लेकर चांडी के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। कई जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई।
सीएम के बेटे ओमन से सिर्फ कारोबारी रिश्ते
सोलर घोटाले में मुख्य आरोपी सरिता एस नायर ने न्यायिक आयोग के सामने तीसरे दिन सीएम के बेटे चांडी ओमन के खिलाफ नए आरोप लगाए। सरिता ने शुक्रवार को कहा, ओमन को निदेशक बनाकर नई कंपनी बनाने का फैसला किया था।
इस बारे में सीएमओ में ओमन से बात की गई। सरिता ने दावा किया-ओमन के साथ उनके कारोबारी रिश्ते थे। तब अन्य महिला के ओमन से करीबी रिश्ते थे, जिसके साथ वह खाड़ी देश गया था। उस महिला व ओमन की तस्वीरें कांग्रेस मंत्री तिरुवंचूरके पास थी। वह ओमन को ब्लैकमैल करता था।
यह है पूरा मामला
मामले में बुधवार को मुख्य आरोपी सरिता ने न्यायिक आयोग के सामने कहा, चांडी के करीबी ने उनसे 7 करोड़ घूस मांगी। उन्होंने 1.90 करोड़ दिए। हालांकि, चांडी ने आरोपों को बकवास बताया है। कहा, शराब लॉबी की मिलीभगत से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। इस पर सतर्कता जज ने गुरुवार आदेश दिया कि चांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चांडी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।