स्मृति ईरानी डिग्री विवाद: कोर्ट ने EC से कहा, सत्यापित करें दस्तावेज
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद मामले की सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह ईरानी के डिग्री से जुड़े दस्तावेज को सत्यापित करें। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को करेगी।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मामले में अदालत को पहले बता चुका है कि दस्तावेज उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अदालत में चुनाव अधिकारी ने बताया था कि स्मृति की ओर से शैक्षणिक योग्यता के बारे में दाखिल किए गए दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना था कि यह जानकारी उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता खान की ओर से अधिवक्ता के.के. मनन का कहना है कि अप्रैल 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल अपने हलफनामे में ईरानी कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार से बीए किया, जबकि 11 जुलाई 2011 को गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए आयोग के समक्ष दाखिल एक अन्य हलफनामे में उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता डीयू के पत्राचार से बीकॉम पार्ट वन है।
शिकायत में यह भी आरोप है कि 16 अप्रैल 2014 को अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के वक्त दाखिल हलफनामे में ईरानी ने कहा था कि उन्होंने डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पार्ट 1 पूरा किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे साफ है कि केंद्रीय मंत्री ईरानी की ओर से दाखिल तीन में से कोई एक ही हलफनामा सही है।