हरियाणा : अजय हत्याकांड में 6 दोषियों को आजीवन कारावास
रेवाड़ी : न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत में महेश्वरी के अजय हत्या कांड में छह दोषियों को आजीवन कारावास व एक नाबालिग को दस साल की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य आरोपी पर फैसले को लेकर सुनवाई चल रही है। महेश्वरी के 45 फीट रोड पर 22 अप्रैल 2016 को एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या वारदात में न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वारदात में नामजद एक नाबालिग आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है, जो उसे सोनीपत के सुधार गृह में काटनी होगी। वारदात में ही नामजद एक अन्य नाबालिग आरोपी को लेकर अभी सुनवाई चल रही है।
मामूली झगड़े के बाद कर डाली थी हत्या: महेश्वरी निवासी अजय व सूरज 22 अप्रैल 2016 को 45 फीट रोड के नजदीक ही खड़े हुए थे। इसी दौरान तीन मोटरसाइकिल पर सवार होकर आठ युवक पहुंचे तथा गोलियां चलानी शुरू कर दी। अजय व सूरज बचने के लिए भागे तो युवकों में से एक ने अजय के सिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गए। गोली लगने से अजय गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान अजय की मौत हो गई थी। हत्या की इस वारदात में दो नाबालिग आरोपियों सहित आठ युवकों को नामजद किया गया था। पुलिस जांच में आया था कि अजय के साथ इन युवकों का वारदात से कुछ दिन पूर्व झगड़ा हो गया था।
इस झगड़े के बाद अजय को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इनमें से एक नाबालिग व छह अन्य आरोपियों की सुनवाई न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने इन सभी सातों आरोपियों को 6 अक्टूबर को दोषी ठहरा दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने इस मामले में नामजद युवक अलवर जिला के गांव मिलकपुर निवासी पवन कुमार व धर्मेंद्र, अलवर जिला के गांव सैदपुर निवासी नरेंद्र उर्फ नब्बु, भिवाड़ी में रामफल सिनेमा के निकट रहने वाले नरेश उर्फ नेहरू, अलवर जिला के गांव चिलघटाल निवासी इरशाद व सोनू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं नाबालिग आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है। वहीं वारदात में शामिल एक अन्य नाबालिग आरोपी की उम्र 16 वर्ष से भी कम है जिसकी सुनवाई ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है।