हाईकोर्ट ने18 साल से कम उम्र के विवाह पर सुनाया अहम फैसला!
दस्तक टाइम्स / एजेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की के विवाह के मामले में अहम फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र की लड़की के विवाह को अमान्य करार देने से इंकार कर दिया है। लड़की ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उसने अपनी मर्जी से युवक से शादी की है, लेकिन पिता और भाई ने 50 हजार रुपयों की खातिर लड़की का विवाह उम्र में काफी ज्यादा व्यक्ति से विवाह करा दिया। पिता और भाई के खिलाफ जाते हुए लड़की ने विवाह कर लिया लेकिन इससे नाराज होकर घरवालों ने उसके पति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। युवती ने कहा कि उसको उसके पति ने अगवा नहीं किया है। उस पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्थानीय राजकीय महिला शरणालय को लड़की को तुरंत रिलीव करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कहा कि कि किसी को भी कानून की विहि प्रक्रिया के इतर उसके जीवन की निजी स्वतंत्रता से दूर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में युवती को गलत तरीके से महिला शरणालय में रखा गया और उसे तत्काल मुक्त किया जाए।