ज्ञान भंडार

हाईकोर्ट में सरकार ने कहा, ‘शराब का सेवन मौलिक अधिकार नहीं’

vlcsnap-2016-05-16-17h50m54s817राज्य में विदेशी शराब पर रोक लगाये जाने के मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह रोक संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है. इस संबंध में एक दर्जन से भी अधिक दायर याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि विदेशी शराब पर रोक लगाने का फैसला जनता के हितों को ध्यान में रख कर लिया गया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को विदेशी शराब पर रोक लगा दी थी.

सोमवार को राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि शराब का सेवन मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार भी राज्य सरकार का दायित्व है कि वह शराब पर रोक लगाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को सजा के बिंदू पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी

Related Articles

Back to top button