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अंशु प्रकाश मारपीट मामला: दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को प्रदान की राहत

नई दिल्ली: मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान कर दी है। राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी। न्यायालय ने केजरीवाल के साथ-साथ आरोपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य विधायकों को भी जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बतौर आरोपी सुबह करीब 10 बजे अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में हाजिर हुए। आपको बताते जाए कि 19 फरवरी को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला किया गया था। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को छोडक़र सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। खान और जारवाल को दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 7 दिसंबर तय की है।

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