अहमदाबाद। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल की जमानत याचिका का क्राइम ब्रांच ने विरोध किया है। शहर सत्र न्यायालय में गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने हार्दिक की याचिका के विरोध में हलफनामा पेश करते हुए कहा, यदि हार्दिक को जमानत दी गई तो वह फिर से अपनी गतिविधियां आरंभ कर सकता है। इस कारण माहौल फिर से खराब होगा। आरोपी के खिलाफ राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप हैं।
इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया जाना बाकी है। इसके अलावा आरोपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। इसके रिपोर्ट आना बाकी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसम्बर को होगी।