प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया है. माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया उपयुक्त अदालत में जारी थी. इस संबंध में मुंबई की अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित करने का फैसला लिया है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) भी जारी किया था.
इस रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर ईडी ने इंटरपोल से भी कहा था कि विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना उसका ‘दायित्व’ बनता है. आपको बता दें कि रेड कार्नर नोटिस का मतलब है कि इंटरपोल सदस्य देशों को सूचित करे कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके देश के कानून के हवाले किया जाना है.
गौरतलब है कि विजय माल्या बैंकों के साथ 900 करोड़ रुपये के कर्ज में धोखाधड़ी करने के आरोप में धन-शोधन रोधी कानून के तहत के एक मामले में वांछित हैं. वहीं कुछ दिन पहले ही माल्या की 1411 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी.