अध्यक्ष को हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब
दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध घोषित किए जाने के बाद नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील कुमार जैन कि नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है । जैन को भी अध्यक्ष पद से हटाने कि याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय इस इस याचिका पर अब 12 जनवरी को सुनवाई करेगी 7 याचिका में जैन कि नियुक्ति सम्बंधी कागजातो को न्यायालय में पेश कराने की भी मांग की गई है ।याचिका में कहा गया है कि जैन आयोग के अघ्यक्ष पद कि योग्यता नही रखते है। इसलिए इनकी भी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार यादव कि तरह अवैध घोषित की जाय । याचिका का विरोध प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता सी बी यादव व निशीथ यादव ने किया । सरकार कि तरफ से जनहित याचिका कि पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि यह कालातीत दायर की गई है। इस कारण रद्द होने योग्य है । न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता व न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद ने याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार से इस पर जवाब तलब कर लिया कार्यवाहक अध्यक्ष के खिलाफ जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश भारती ने दायर की है ।याचिका के अनुसार जैन कि बतौर आयोग के सदस्य के रूप मे भी नियुक्ति गलत है । वह आगरा मे प्रवक्ता रहे और बाद मे बिना नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी किए उन्हे आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था । वह न तो आयोग के अध्यक्ष और न ही सदस्य के रूप में नियुक्ति की योग्यता रखते हैं । सरकार कि ओर से कहा गया कि तीन वर्ष पूर्व वह आयोग के सदस्य नियुक्त हुए थे और अब इतने दिनो के बाद जनहित याचिका दायर कर उनकी नियुक्ति को चुनौती देना गलत है ।