नई दिल्ली (एजेंसी)। यहां की एक अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है। सलेम यहां के एक व्यापारी से वर्ष 2००2 में 5 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोपों का सामना कर रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने अर्जी पर दलील नहीं सुनी क्योंकि अबू सलेम अदालत में हाजिर नहीं था। न्यायाधीश ने मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान दर्ज किया और पुलिस ने जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की। पुर्तगाल से वर्ष 2००5 में पांच अन्य लोगों के साथ प्रत्यर्पित अबू सलेम ने व्यापारी अशोक गुप्ता से कथित रूप से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। अबू सलेम के खिलाफ 1993 के मुंबई बम विस्फोटों सहित देश में आठ मामले चल रहे हैं और अभी वह मुंबई की एक जेल में बंद है। अपनी अर्जी में अबू सलेम ने कहा है कि उसे दिल्ली में विचाराधीन दो अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है और लंबे समय से उसके जेल में बंद रहने के कारण वह राहत का हकदार है।