देहरादून। उत्तराखंड अस्थाई जॉब करने वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया है कि अब लगातार पांच साल से कार्यरत कर्मचारी पक्के होंगे। इस संबंध में कार्मिक की नियमावली की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने से अस्थाई रूप से कार्यरत हजारों कर्मचारियों का विनियमितीकरण हो सकेगा।
अब कई लोगों को मिलेगी सरकारी जॉब
राज्य मंत्रिमंडल ने बीती 30 नवंबर को दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली 2016 को हरी झंडी दिखाई थी। कार्मिक सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने उक्त संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।
नई नियमावली में वर्ष 2013 में जारी उक्त नियमावली के नियम चार (1) के स्थान पर नया प्रावधान शामिल किया है। इसके मुताबिक अब 31 दिसंबर, 2011 तक नियुक्त हुए उक्त कर्मचारी कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद नियमितीकरण के पात्र होंगे। 31 दिसंबर, 2011 तक नियुक्त कर्मचारी आगामी 31 दिसंबर, 2016 तक पांच वर्ष पूरे करने के बाद नियमितीकरण के पात्र होंगे।
पहले नियमावली में कट ऑफ डेट 31 दिसंबर, 2008 थी। नई कट ऑफ डेट लागू होने से अब वर्ष 2009 और वर्ष 2010 तक उक्त व्यवस्था पर लगे कर्मचारी विनियमितीकरण के लिए पांच वर्ष की अवधि पूरी कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2011 तक लगे कर्मचारियों को तकरीबन 15-16 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस शासनादेश से करीब सात हजार कर्मचारियों को फायदा होने का अनुमान है।
उधर, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने सरकार से तत्काल इस आदेश को क्रियान्वित करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री रवि पचौरी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले संबंधित महकमों में अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए।
बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस दौरान सीएम रावत के जॉब वाले फैसले से चुनाव में काफी मदद मिल सकती है।