सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करीब दस करोड़ महिलाओं को अंशदायी मातृत्व लाभ देने पर विचार कर रही है। यह कदम निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को छह महीने के वेतन और अवकाश प्रदान करने की योजना के बाद उठाया जाएगा।
हाल में सरकार राज्यसभा में मातृत्व लाभ विधेयक 2016 पारित कर चुकी है। इसके तहत संगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को 26 महीने का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार जो महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह योजना लागू की जाएगी। जैसे कि ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जाती हैं।
इस योजना में महिला और सरकार का बराबरी का योगदान होगा। इसकी राशि निकालने की अवधि तय होगी और उसे बचत पर ब्याज भी दिया जाएगा। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से सवेतन अवकाश की सुविधा असंगठित क्षेत्र को दे पाना संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को बहुत बड़ी राशि देनी होगी। मातृत्व लाभ विधेयक पारित होने के बाद 18 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा।