अब फ्लाइट में देरी या कैंसल होने पर यात्रियों को मिलेगा हर्जाना
नई दिल्ली : अगर आपकी फ्लाइट कैंसल या फिर लेट होती है तो आप पैसे रिफंड की मांग कर सकते है। सरकार की ओर से पैसेंजर चार्टर में यात्रियों के अधिकार तय किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, अगर फ्लाइट की ओवरबुकिंग होने के कारण एयरलाइन पैसेंजर को बोर्डिंग नहीं करने देता है और उसे किसी अन्य फ्लाइट की पेशकश भी नहीं की जाती है तो वह 20,000 रुपये तक के मुआवजे का दावा कर सकता है। जिस फ्लाइट में पैसेंजर को बोर्डिंग की अनुमति नहीं दी गई है, उसके एक घंटे के अंदर वैकल्पिक फ्लाइट की पेशकश करनी होगी। अगर पैसेंजर को फ्लाइट रद्द होने की पहले से सूचना नहीं दी जाती है तो भी पैसेंजर मुआवजा का दावा कर सकेगा। अंतिम समय में फ्लाइट कैंसल होने पर पैसेंजर 10,000 रुपये तक के मुआवजे या किराए की पूरी वापसी की रकम में से जो भी कम हो, उसका हकदार होगा। पैसेंजर को टिकट बुक कराने के 24 घंटे के अंदर नाम अन्य विवरण में बदलाव करने की भी अनुमति होगी। एक अधिकारी के अनुसार इसे लागू करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) को रूल्स में जरूरी बदलाव करने के लिए कहा गया है। इसके लिए डीजीसीए जल्द ही संशोधित सिविल एविएशन रूल्स जारी करेगा।