जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी पूरे देश के लिए अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एक जैसा बाजार बनाएगा। संसद में ये बिल पास हो चुकी है। 10 राज्य स्टेट जीएसटी पास कर चुके हैं। 1 जुलाई से जीएसटी देशभर में लागू होना है। जानें जीएसटी के दायरे में आएंगी कौन-कौन सी सर्विसेज और किन-किन सेक्टर्स को दी गई रियायत…
किन सर्विसेस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है?
-हेल्थकेयर सेक्टर में इक्विपमेंट, मशीनरी, स्टेंट, फार्मा सेक्टर पर वैट लगता है। हॉस्पिटल के बिल पर कोई टैक्स नहीं लगता।
इस सेक्टर में जीएसटी नहीं लगेगा।
-एजुकेशन सेक्टर को जीएसी से बाहर रखा गया है। इस पर अभी भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन, हायर एजुकेशन जैसे की फीस पर सर्विस टैक्स देना होगा।
-मेट्रो, लोकल ट्रेन में सफर, धर्म यात्रा और हज यात्रा को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
-इसके अलावा लॉटरी को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।
-हेल्थकेयर सेक्टर में इक्विपमेंट, मशीनरी, स्टेंट, फार्मा सेक्टर पर वैट लगता है। हॉस्पिटल के बिल पर कोई टैक्स नहीं लगता।
इस सेक्टर में जीएसटी नहीं लगेगा।
-एजुकेशन सेक्टर को जीएसी से बाहर रखा गया है। इस पर अभी भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन, हायर एजुकेशन जैसे की फीस पर सर्विस टैक्स देना होगा।
-मेट्रो, लोकल ट्रेन में सफर, धर्म यात्रा और हज यात्रा को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
-इसके अलावा लॉटरी को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।
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इन सर्विसेज पर देना होगा टैक्स
-अभी ब्रांडेड कपड़ों पर 8% से 10% सर्विस टैक्स लगता है। जीएसटी लागू होने के बाद इन पर 18% टैक्स लगेगा।
– अलग-अलग राज्यों में सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस पर सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स मिलाकर अभी 40% से 55% टैक्स लग रहा है। अब इसे खत्म कर दिया जाएगा और 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
50 लाख या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट्स 5% टैक्स लगेगा।
– नॉन एसी होटल्स पर 12%, लिकर लाइसेंस वाले होटल्स की सर्विसेस पर 18% टैक्स लगेगा।
-अभी ब्रांडेड कपड़ों पर 8% से 10% सर्विस टैक्स लगता है। जीएसटी लागू होने के बाद इन पर 18% टैक्स लगेगा।
– अलग-अलग राज्यों में सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस पर सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स मिलाकर अभी 40% से 55% टैक्स लग रहा है। अब इसे खत्म कर दिया जाएगा और 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
50 लाख या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट्स 5% टैक्स लगेगा।
– नॉन एसी होटल्स पर 12%, लिकर लाइसेंस वाले होटल्स की सर्विसेस पर 18% टैक्स लगेगा।
महंगी हो सकती हैं छोटी कारें
-जीएसटी के तहत सभी कारों पर 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है, वहीं छोटी कारों पर एक फीसदी का सेस तो एसयूवी व अन्य लग्जरी कारों पर 15 फीसदी तक का सेस लगाया गया है।
-ऑटो क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक इस कदम से छोटी कारों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ेगा।
-मौजूदा टैक्स दर के मुताबिक अभी छोटी कारों पर 12.5 फीसदी उत्पाद कर व 14.5 फीसदी तक वैट लगता है। इस प्रकार कुल टैक्स 27 फीसदी है। जीएसटी लागू होने पर 28 फीसदी टैक्स के साथ छोटी कारों पर 1.3 फीसदी का सेस लगेगा, जिससे छोटी कारों पर कुल टैक्स 29 फीसदी से लेकर 31 फीसदी के बीच हो जाएगा।
-जीएसटी के तहत सभी कारों पर 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है, वहीं छोटी कारों पर एक फीसदी का सेस तो एसयूवी व अन्य लग्जरी कारों पर 15 फीसदी तक का सेस लगाया गया है।
-ऑटो क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक इस कदम से छोटी कारों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ेगा।
-मौजूदा टैक्स दर के मुताबिक अभी छोटी कारों पर 12.5 फीसदी उत्पाद कर व 14.5 फीसदी तक वैट लगता है। इस प्रकार कुल टैक्स 27 फीसदी है। जीएसटी लागू होने पर 28 फीसदी टैक्स के साथ छोटी कारों पर 1.3 फीसदी का सेस लगेगा, जिससे छोटी कारों पर कुल टैक्स 29 फीसदी से लेकर 31 फीसदी के बीच हो जाएगा।
जीएसटी से छोटे उद्यमियों को लाभ मिलने की संभावना
-छोटे उद्यमियों का कहना है कि जीएसटी से रोजमर्रा की वस्तुओं की मांग में इजाफा होने की संभावना है, जिससे उनके कारोबार पर भी अनुकूल असर होगा।
-छोटे उद्यमियों ने बताया कि जीएसटी के तहत कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने में उन्हें जरूर तकलीफ होगी, लेकिन कुल मिलाकर जीएसटी के लागू होने से उनके कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।
-छोटे उद्यमियों का कहना है कि जीएसटी से रोजमर्रा की वस्तुओं की मांग में इजाफा होने की संभावना है, जिससे उनके कारोबार पर भी अनुकूल असर होगा।
-छोटे उद्यमियों ने बताया कि जीएसटी के तहत कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने में उन्हें जरूर तकलीफ होगी, लेकिन कुल मिलाकर जीएसटी के लागू होने से उनके कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।