अब बेरोजगारों पर पड़ेगी GST की मार, नौकरी के फॉर्म भरने पर भी देना होगा टैक्स
समूह ‘ग’ श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगारों की जेब पर जीएसटी की मार पड़ रही है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने पर बैंकों की ओर से 18 प्रतिशत जीएसटी कटौती की जा रही है। जिससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीधी भर्ती के लिए आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थियों से फीस के अलावा 18.88 रुपये अतिरिक्त देना पड़ रहा है।
एक जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से बैंकिंग सेवाओं पर 18 प्रतिशत टैक्स दर निर्धारित की गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई। अब तक ऑफ लाइन फीस जमा करने का प्रावधान न होने से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही फीस जमा करनी पड़ रही है।
ऐसे में बैंकों की ओर से आवेदन फीस की ट्रांजेक्शन करने पर जीएसटी वसूला जा रहा है। आयोग ने सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन फीस 300 रुपये निर्धारित की है, लेकिन ऑनलाइन फीस जमा करने पर 18.88 रुपये जीएसटी के रूप में अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, जबकि जीएसटी से पहले आवेदन फीस पर इस तरह का टैक्स लेने का प्रावधान नहीं था।
500 रुपये तक आता है आवेदन करने पर खर्चा
सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए आवेदन फार्म भरने में एक अभ्यर्थी का 500 रुपये तक खर्चा आता है। जिसमें 300 आवेदन शुल्क समेत अन्य खर्च शामिल है। प्रदेश में करीब साढ़े आठ लाख से अधिक बेरोजगार सेवायोजन विभाग में पंजीकृत हैं। जो सरकारी नौकरी पाने को सीधी भर्ती पदों के लिए आवेदन करते हैं।
33 हजार बेरोजगारों ने आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन
यन आयोग की ओर से वर्तमान में विभिन्न विभागों में 50 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। जिसकी अंतिम दिन 10 मई 2018 है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले करीब 11400 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है। जबकि लगभग 33 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन फार्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है।
जीएसटी में बैंकिंग सेवाओं के लिए 18 प्रतिशत टैक्स निर्धारित होने से ऑनलाइन शुल्क जमा करने पर बैंक 18.88 रुपये चार्ज ले रहे हैं। यदि आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी उसी बैंक की सेवा लेते हैं। जिस बैंक खाते में शुल्क जमा होना है तो 300 रुपये ही आवेदन शुल्क लिया जाएगा। दूसरे बैंक खाते आवेदन शुल्क का ट्रांजेक्शन करने पर बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित जीएसटी देय होगा।