अब बैंक, डिमैट खातों के जरिये भी हो सकेगा इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन
दस्तक टाइम्स एजेन्सी/ नयी दिल्ली: इनकम टैक्स चुकाने वालों के टैक्स रिटर्न के इलेक्ट्रानिक सत्यापन को सरल बनाने के प्रयास के तहत इनकम टैक्स विभाग ने अब बैंक खातों और डिमैट खातों को भी सत्यापन के लिये शामिल किया है। इनका इस्तेमाल भी अब आईटीआर ई-सत्यापन के लिये कोड सृजित करने में किया जा सकेगा।
इन उपायों को सरल बनाने के पीछे मकसद इलेक्ट्रानिक तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटीआर-वी (पांच) को डाक के जरिये प्राप्ति रसीद के तौर पर बेंगलुरू स्थित सीपीसी को भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करना है।
इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट अब बैंक खाते के ब्योरे के पूर्व-सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आयकरदाता को बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा और इन ब्योरों का करदाता के बैंक में उपलब्ध ब्योरे से सत्यापन किया जाएगा।
सीबीडीटी की अधिसूचना के अनुसार, ई-फाइलिंग पोर्टल द्वारा सृजित ईवीसी को करदाताओं के बैंक से सत्यापित ई-मेल और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस सुविधा में भाग लेने वाले बैंकों की सूची इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।