

वित्त मंत्रालय में सोने और हीरे आदि से बने जेवरातों के कारोबार सीमा संशोधित कर दी है। साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से कोई भी इंस्पेक्टर कारोबार की जांच करने नहीं जाएगा। सराफा व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने कारोबार सीमा बढ़ाकर व्यापारियों का मान बढ़ाया है, लेकिन मांग इस टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह वापस लेना था।
सेंट्रल एक्साइज विभाग ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत कुछ खास संशोधन किए हैं। इसमें कहा गया है कि 10 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने पर ही उत्पाद शुल्क लगेगा। यह सीमा पहले छह करोड़ रुपया थी।