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अब होली में जबरन रंग लगाना पड़ेगा भारी

रांची : झारखंड में जिलों को जारी आदेश में आदेश दिया गया है कि 21 मार्च को होली पर दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति, धार्मिक स्थानों पर जबरन रंग अबीर लगाने, फेंके जाने से तनाव की आशंका बनी रहती है। इससे विधि-व्यवस्था प्रभावित होती है। यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक तनाव तथा सामान्य घटनाओं को भी राजनीतिक व सांप्रदायिक रूप दिया जा सकता है।
किन बिंदुओं पर जिलों को दी गई है गोपनीय रिपोर्ट
– विगत तीन वर्ष में होली के मौके पर घटित घटना तथा पंजीकृत कांड का संक्षिप्त विवरण।
– पूर्व के सांप्रदायिक कांडों में संलिप्त अभियुक्त, जिनपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका नाम व पता।
– संवेदनशील स्थान व क्षेत्र जहां होली के अवसर पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है।
– अवैध शराब बिक्री के स्थान व विक्रेता का नाम-पता।
– अवैध वधशाला संचालकों का नाम-पता व मोबाइल नंबर।
विधि-व्यवस्था के लिए निर्देश
– पुलिस बलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में न रखकर बड़ी संख्या में बलों को एक साथ रखा जाए।
– प्रत्येक थाना क्षेत्र में दस-दस मोटरसाइकिल पर सिविल में सिपाही रहेंगे, जो निर्धारित क्षेत्र में गतिशील होंगे। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।
– सक्रिय बल बड़े वाहन में रहेगा, जो नियंत्री पदाधिकारी के आदेश पर विधि-सम्मत कार्रवाई करेगा।
– अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व मदरसे में कार्यरत लोगों के साथ मिलकर उन्हें विशेष कार्य में लगाएंगे।
– कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, मस्जिद की चारदीवारी पर किसी प्रकार का रंग, अबीर न डाला जाय।
– अवैध शराब सेवन, प्रतिबंधित नशा सामग्री अक्सर होली के पूर्व या बाद में मौत का कारण बनती है। इसके विरुद्ध अभियान चलाएं।
– नमाज के दौरान सूक्ष्म निगरानी रखने की आवश्यकता है।

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