अब 19 राज्यों में लागू हो चुकी है नई स्टार्टअप नीति
नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने स्टार्ट अप योजना लागू की थी. अब तक 19 राज्यों ने नई स्टार्टअप नीति को लागू किया है.जब यह योजना लागू हुई थी तब केवल चार राज्यों में इसे लागू किया गया था. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
उल्लेखनीय है कि नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई स्टार्टअप नीति लागू की थी. इसके तहत नए उद्यमों को कर में छूट देने, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति और कैपिटल गेन टैक्स से छूट देने जैसी सविधाएँ दी गई थी.मंत्रालय के अनुसार शुरुआत में केवल चार राज्यों में यह नीति लागू हुई थी.लेकिन अब 19 राज्य इस नीति को लागू कर चुके हैं.इस प्रक्रिया को और गति देने के लिए सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्टार्टअप रैंकिंग भी शुरू की.
बता दें कि इस रैंकिंग का लक्ष्य राज्यों को अपने यहां स्टार्टअप का बेहतर माहौल बनाकर प्रोत्साहन देना है.स्टार्टअप के तहत इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय पेटेंट शुल्क में 80 और ट्रेडमार्क फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट देता है.पेटेंट और ट्रेडमार्क की सुविधा देने के लिए क्रमश: 423 और 596 सेवा प्रदाताओं को अधिकृत किया गया है.