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अब 58 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे पीएफ का पूरा पैसा

PFनई दिल्ली: अगर आपका भी पीएफ कटता है तो उनके लिए ये बेहद जरूरी खबर है। अब आप 58 की उम्र तक पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकेंगे। दरअसल, सरकार मच्योरिटी से पहले 58 साल की उम्र तक 75 फीसदी पीएफ निकासी की सीमा तय करने पर गौर कर रही है। अभी जो पीएफ से संबंधित नियम है, उसके अनुसार कहीं से भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए यह दिखाना होगा कि आप दो महीनें से काम नहीं कर रहे हैं। प्रविडेंट फंड स्कीम में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए श्रम मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने बताया, ‘हम अगले 10-15 दिनों में इस संबंध में फैसला लेंगे।’ सेंट्रल प्रविडेंट फंड कमिशनर के.के. जालान ने भी बताया कि प्रस्तावित बदलाव को अगले 10-15 दिनों में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसे कर्मचारी संघों की मंजूरी मिल गई है। जब जालान से पूछा गया कि क्या घर निर्माण करने, शादी, बच्चों की शिक्षा आदि जैसी परिस्थिति में भी 75 फीसदी निकासी सीमा लागू होगी। उन्होंने इस पर जवाब दिया कि हां, ऐसा ही होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रपोजल के पीछे आइडिया यह सुनिश्चित करना है कि प्रविडेंट फंड को वृद्धा अवस्था सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जाए न कि इसे किसी और मकसद से इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे बचत बैंक खाता की तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

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