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अभी-अभी: मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: ईपीएफ से एनपीएस में करें फ्री ट्रांसफर

नई दिल्‍ली। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड के 8 करोड़ से ज्यादा धारक अब अपनी रिटायरमेंट सेविंग को नैशनल पेमेंट सिस्टम(एनपीएस) में ट्रांसफर करा सकते है। एनपीएस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी(पीएपआरडीए) के अंतर्गत आता है. यह फैसला वित्त मंत्री अरुण जेटली के लगातार दो साल बजट मे किए गए वादे के बाद लिया गया है। जेटली ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों को ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर करने के विकल्प के साथ यह भी तय करने को मिलेगा कि वह ईपीएफ में अपना अंश योगदान बंद कर सके।

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वर्तमान में यह है ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर का नियम

मौजूदा नियम के मुताबिक कर्मचारियों की 24 फीसदी सैलरी को रिटायरमेंट सेविंग स्कीम ईपीएफ में जमा कर दिया जाता है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि भविष्य निधि (पीएफ) खाते से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कोष के स्थानांतरण पर टैक्‍स नहीं लगेगा। नियामक ने कहा, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते से एनपीएस में कोष का स्थानांतरण चालू साल की कोई आय नहीं है और इस पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा इस स्थानांतरण को चालू साल के लिए कर्मचारी-नियोक्ता के योगदान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर कर मुक्तता का दावा नहीं किया जा सकता।

पीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर के लिए जरूरी

  1. एनपीएस में रिटायरमेंट सेविंग ट्रांसफर करने के लिए मेंबर के नाम एसपीएस टियर1 अकाउंट होना जरूरी है। यह अकाउंट वह कंपनी खोल सकती है जो एनपीएस को लागू कर चुकी है अथवा कोई व्यक्ति एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर जाकर आनलाइन अकाउंट खोल सकता है।
  2. इस अकाउंट को खोलने का फायदा यह होगा कि इसमें ट्रांसफर की गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस खाते में ट्रांसफर की गई रकम को चालू वर्ष की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा लिहाजा यह इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी।
  3. कोई भी ईपीएफ खाताधारक, दोनों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में, अपने संबंधित पीएफ ऑफिस से संपर्क कर अपनी ईपीएफ सेविंग को एनपीएस खाते में ट्रांसफर करा सकता है।

4. फंड ट्रांसफर से यह सुविधा मिलेगी कि जहां ईपीएफ में जमा पर इस साल 8.65 फीसद ब्याज मिलने की संभावना है वहीं एनपीएस में खाताधारक को कई फंड में अच्छे ब्याज पर निवेश करने का मौका मिलेगा।

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