अमान्य 14 स्कूल बन्द, 6 को नोटिस जारी
लखनऊ : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जनपद बिजनौर निवासी मो.आफाक मन्सूर ने दिनांक 29.12.2016 को खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर को आवेदन-पत्र देकर सूचनाएं चाही थी कि मेरे द्वारा 2.9.2016 को शिकायती-पत्र अधिकारियों को दिया था जिसमें शिकायत की थी कि हल्दौर नगर क्षेत्र में शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन कर रही शिक्षण संस्थाओं (विद्यालयों) के विरूद्ध कार्यवाही का अनुरोध किया था, मगर कोई कार्यवाही न करके लगातार मुझे गुमराह किया गया।
उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी, इस सम्बन्ध में किन-किन विद्यालयों को चिन्ह्ति कर निरीक्षण किया गया, विद्यालयों को विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करते पाया गया है, उन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी चाही थी, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर आयोग के समक्ष पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
सुनील कुमार डबराल खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्दौर, बिजनौर उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि वादी के शिकायत के सम्बन्ध में 14 अमान्य विद्यालयों को बन्द करा दिया गया है जो इस प्रकार है, बीआर अम्बेडकर मिलक गगोडा जट, मधुर पब्लिक स्कूल धनौरी डल्लू, जय ज्वाला पब्लिक स्कूल सिरधनी वंगर, विवेकानन्द पब्लिक स्कूल हल्दौर, लाला परमात्मा शरण पा. स्कूल अठ्ठा, बाबा हरदेव पब्लिक स्कूल बुखारा, साहित पब्लिक स्कूल बुखारा, मकतव सल्लापुर, अजमल प. स्कूल झालू, एसके स्कूल झालू, भारत पब्लिक स्कूल झालू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल ननुपुरा, मान्टेसरी स्कूल-फरीदपुरसधीरन, राकेश प. स्कूल-शरीफपुरमान तथा 6 अघतन संचालित विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है, जो इस प्रकार है, एमएसएचएस एकेडमी-गगोडा शेख, रियाल बिल चिल्ड्रेन एकेडमी-झालू, सारंग कानवेन्ट स्कूल-हल्दौर, आदर्श पब्लिक स्कूल पावर्टी, अर्जुन सिंह मैमोरियल-पावर्टी, केडीएम पब्लिक स्कूल-हल्दौर, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।