अमृतसर ट्रेन हादसे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- खुद ट्रैक पर खड़े थे लोग, तो नवजोत कौर कैसे जिम्मेदार
बहुचर्चित अमृतसर ट्रेन हादसे को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो गई है। वहीं जज ने कुछ सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणियां भी की। दशहरा के दिन पंजाब के अमृतसर में दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था। हादसे के बाद 59 लोगों की मौत की जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।
याचिका में मांग की गई कि हादसे की सीबीआई जांच कराई जाए और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन यह याचिका खारिज कर दी गई है। साथ ही जज ने सवाल उठाया कि जब लोग खुद ही ट्रैक पर खड़े थे, तो मुख्यातिथि नवजोत कौर या सरकार हादसे की जिम्मेदार कैसे हुईं।
बता दे कि पंजाब सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसको लेकर पंजाब के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जालंधर के डिवीजनल कमिश्नर बलदेव पुरुषार्थ को जांच करने के निर्देश जारी किए। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह निर्मलजीत सिंह कलसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बी. पुरुषार्थ को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जांच के दौरान उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर सभी शक्तियां हासिल होंगी।