

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर की स्थिति को बहाल करने का आदेश सुनाया है। इसके साथ कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार फिर से राज्य में बहाल होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक कहा है। राज्यपाल ने 9 दिसंबर 2015 को जो फैसला लिया वो गलत था।