
रांची : अलकतरा घोटाले में रांची सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित सभी आरोपियों को पांच साल की सजा और 20 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है. सीबीआई के विशेष जज अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. साल 1994-96 के इस मामले को लेकर फरवरी,1997 में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. 3266 मीट्रिक टन अलकतरा गलत ढंग से बेच दिया गया था और 1.57 करोड़ रुपये का गबन किया गया था.