आजम के खिलाफ देशद्रोह मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को
दस्तक टाइम्स/एजेंसी
बदायूं: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ काबीना मंत्री मुहम्मद आजम खान के खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले में अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम सिद्दीकी की अदालत में बजरंग दल के स्थानीय नेता उज्ज्वल गुप्ता की याचिका पर कल बयान दर्ज होने थे लेकिन एेसा नहीं हो पाने की वजह से मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 दिसम्बर तय की गई है। वादी के अधिवक्ता अरविन्द सिंह परमार ने यहां बताया कि वर्ष 2011 में उज्ज्वल गुप्ता की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था।मालूम हो कि खान ने दिसम्बर 2010 में बदायूं में बड़े सरकार की दरगाह पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए विवादास्पद बयान में कहा था ‘‘गुलाम नबी आजाद ही केन्द्र की मनमोहन सिंह सरकार में अकेले मुस्लिम मंत्री हैं, और वह भी उस कश्मीर के हैं जो पता नहीं हिन्दुस्तान का हिस्सा है भी या नहीं।’’ मार्च 2012 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार बनने के फौरन बाद पुलिस ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। बाद में अदालत ने उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले की फिर से विवेचना का आदेश दिया था। वादी ने अर्जी देकर खां को अदालत में तलब करने की गुजारिश की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उज्ज्वल के बयान गत पांच नवम्बर को दर्ज हो गए थे। गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 30 नवम्बर की तारीख तय की गई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से बयान नहीं दर्ज हो सके। मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसम्बर को होगी।