आयकर विभाग की मिलेगी नोटिस, 21 दिन में देना होगा जवाब
जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मोटा खर्च किया है और इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं दिया है, उन्हें जल्दी ही इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है. ऐसे लोगों को 21 दिन के भीतर अपने खर्च के बारे में सफाई देनी होगी. वित्त मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि उसकी टैक्स शाखा को लोगों के खर्च करने और इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा को गहराई से खंगालने पर पता चला है कि देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बड़ी रकम खर्च की है, लेकिन उन्होंने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं दाखिल किया है.
आयकर विभाग इन सभी लोगों को नोटिस भेजकर यह अनुरोध कर रहा है कि वे आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपने टैक्स देनदारी की समीक्षा करें और तीन हफ्ते के भीतर इसका ऑनलाइन जवाब दें. 21 दिन का यह समय आयकर विभाग द्वारा भेजे गए ई-मेल या एसएमएस के मिलने की डेट से ही माना जाएगा.
इसका मतलब यह है कि नोटिस पाने वाले ऐसे लोगों को 21 दिनों के भीतर अपने ‘ऊंचे खर्चों’ के बारे में सफाई देनी होगी और यह भी बताना होगा कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों दाखिल नहीं किया. जो लोग नए सिरे से रिटर्न दाखिल कर देंगे या रिटर्न फाइल न करने के बारे में उचित सफाई पेश कर देंगे, उनका मामला बंद कर दिया जाएगा.
हालांकि यह कोई नई बात नहीं है. आयकर विभाग पहले भी ऐसे कदम उठाता रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) में एक खास ईकाई है, नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) जो कि ऐसे लोगों की पहचान और निगरानी के लिए 24 घंटे काम करता है, जो ऊंचे मूल्य का लेन-देन करते हैं और रिटर्न दाखिल न करने से टैक्स के दायरे से बाहर रह जाते हैं.
कुछ दशकों पहले की बात करें तो ऐसे लेनदेन के पहाड़ जैसे आंकड़ों पर नजर रखना आयकर विभाग के लिए काफी मुश्किल था. लेकिन वित्तीय लेनदेन ज्यादातर डिजिटल होते जाने, स्रोत पर कर कटौती (TDS), स्रोत पर कर संग्रह (TCS) जैसे उपायों से यह काम काफी आसान हो गया है.
यह सुनिश्चित करने के लिए टैक्स की जांच और अनुपालन बहुत जटिल न हो जाए, आयकर विभाग ने ऐसे सभी नॉन-फाइलर्स का ई-वैरिफिकेशन किया है. उन लोगों को ऑनलाइन नोटिस भेजा गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि वे ऑनलाइन ही जवाब दें और उन्हें इनकम टैक्स ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोग यदि PAN धारक हैं तो वे इनकम टैक्स विभाग के कम्प्लायंस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं और अपने जवाब का प्रिंटआउट ले सकते हैं.
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्होंने काफी ऊंचे लेनदेन किए हैं. विभाग को भरोसा है कि इस नोटिस से लोग टैक्स देने को प्रेरित होंगे. लेकिन विभाग चाहता है कि उसका लोगों से सीधा संपर्क कम से कम हो.’