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आयोग का बड़ा ऐलान, इन विधायकों की सदस्यता होगी रद्द!
लखनऊ। जिन विधायकों ने अब तक अपने चुनाव खर्च करा ब्योरा नहीं दिया है वह दस अप्रैल तक हर हाल में लेखा-जोखा आयोग की आय-व्यय समिति के सामने पेश करें दें वर्ना विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। विधानसभा चुनाव में इस बार आयोग ने खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये कर दी थी। यानी एक उम्मीदवार चुनाव में इससे अधिक नहीं खर्च कर सकता था। इसके साथ ही आयोग ने करीब डेढ़ सौ चीजों की अनुमानित रेट लिस्ट जारी कर दी थी जिसके आधार पर ही प्रत्याशी द्वारा दिए गए खर्चे से मिलान किया जा रहा है।
मंगलवार को आय-व्यय अनुवीक्षण अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक दस आयोग ने दस अप्रैल तक चुनाव खर्च की अंतिम सीमा तय की गयी है। उससे पहले सभी को खर्च का ब्योरा देना होगा। संजय सिंह के मुताबिक राजधानी में 126 उम्मीदार खड़े हुए थे जिनको अंतिम खर्च का ब्योरा देना है।
जिनके खर्च का लेखा-जोखा नहीं मिलेगा उनका कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। चुनाव के आय-व्यय अनुवीक्षण अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा व्यय किए जाने वाले तमाम खर्चो की दरें पहले से ही निर्धारित कर दी हैं इसलिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का हिसाब उसी दर के हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। अगर किसी प्रकार खर्च के ब्योरे में गड़बड़ी मिलती है तो फिर आयोग कार्रवाई करेगा।