नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मुलायम सिंह यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों को समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, समाजवादी पार्टी के संरक्षक के खिलाफ कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति होने की प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने 2013 में प्रारंभिक जांच को बंद कर दिया था, क्योंकि उसे कोई भी निर्णायक सबूत नहीं मिले थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। मुलायम सिंह यादव ने सर्वोच्च न्यायलय में शिकायत दर्ज कराई थी कि चुनाव की पूर्व संध्या को दायर की गई याचिका राजनीति से प्रेरित है।