आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के CM को राहत नहीं
आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कारवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें उनकी संपत्ति को जब्त करने की ईडी की कारवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी.
केंद्रीय मंत्री होने के दौरान का आरोप
वीरभद्र के खिलाफ सीबीआई की ओर बीते साल सितंबर में दर्ज एक आपराधिक मामले को संज्ञान में लेते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं. ईडी की जांच में पता लगाया जाएगा कि वीरभद्र और उनके परिवार के सदस्यों ने 2009 और 2011 के बीच आखिर कैसे ज्ञात स्रोतों से अधिक 6.1 करोड़ रुपये कथित तौर पर जमा किए. इस अवधि के दौरान वीरभद्र केंद्रीय इस्पात मंत्री थे.
वीरभद्र के बेटे-बेटी को मिली राहत
वीरभद्र के बेटे और बेटी ने भी हाई कोर्ट मे याचिका लगाई थी कि उनकी संपत्ति जब्त करने की कारवाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले के एफआईआर में वीरभद्र सिंह के बेटे-बेटी का नाम नहीं था. लिहाजा हाई कोर्ट ने बेटे-बेटी को राहत दे दी थी.