आईपीसी की धारा 1973 की धारा 144 आदेश जारी कर इन्टरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश आज शाम 5 बजे तक लागू रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि असमाजिक तत्व सोशल मीडिया का दुरूपयोग करके अफवाहें फैला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला में कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से इंटरनेट पर रोक लगाई गई है।
रामनिवास ने कहा कि दैनिक जीवन में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण सेवाएं जारी रहेंगी तथा जिन स्थानों से यातायात को डायवर्ट होना है। उसकी प्लानिंग कर ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से तैनात कर दिया गया है।
प्रशासन अलर्ट है। हाईवे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नहरों व शहरों में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। नाकेबंदी व गश्त बढ़ा दी गई है। जिलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। भाषणबाजी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
एहतियात के तौर पर कई बस रूट बंद रखने व कई डायवर्ट करने का फैसला लिया है। रोहतक से गोहाना तक हाईवे बंद रहेगा। गोहाना व पानीपत जाने वाले वाहनों को वाया लाखनमाजरा या खरखौदा से भेजा जाएगा। गृह सचिव रामनिवास ने कहा कि आंदोलन के नेताओं के साथ तालमेल किया जा रहा है कि वे 19 तारीख की तरह यातायात नियमित करने के लिए अपने वालंटियर लगाएंगे और ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे, जिससे कानून एवं व्यवस्था बिगड़े। बातचीत की प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
इन रूटों पर होगा असर
– हांसी की ओर से फतेहाबाद जाने वाले वाहनों को हांसी से बरवाला, बालक चौक होते हुए अग्रोहा से निकाला जाएगा। इसी तरह दिल्ली जाने वालों को इसी रास्ते से निकाला जाएगा। हालात सामान्य रहे तो गाड़ियां अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी।
– कैथल से असंध व कैथल से जींद के रास्तों पर जाने वाले वाहनों को बाइपास से निकाला जाएगा।