व्यापार

आरबीआई ने विदेशी बैंकों के नियमों को सुधारा

RBI logoमुंबई। रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों के देश में स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के लिये रिपोर्टिंग नियमों में सुधार किया है। रिजर्व बैंक ने उनसे अन्य बातों के अलावा उन प्रमुख ग्राहकों का ब्योरा देने को कहा है जिन्हें उन्होंने अपने मूल बैंक से मिलवाया है। वर्तमान में विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों को ऑडिटर से केवल इस बाबत प्रमाणपत्र देना पड़ता है कि भारत स्थित कार्यालय को वर्ष के दौरान कोई आय नहीं हुई है। इस बारे में लेखापरीक्षा वाली अंतिम लेखा की प्रति, प्राप्तियों का ब्योरा और भारत में किये गये कार्य की वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होती है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है, समीक्षा करने के बाद यह तय किया गया है कि रिपोर्टिंग के मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाया जाये और यह अगले रिपोर्टिंग चक्र से प्रभावी हो जायेगा। अब इन प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय बैंकों के साथ प्रतिनिधियों के रिश्तों, उनके प्रधान कार्यालय, बैंक के अन्य कार्यालयों अथवा समूह के भारत में कंपनियों और बैंकों के साथ कारोबार तथा भारत स्थित प्रतिनिधि कार्यालय के स्टाफकर्मियों की ड्यूटी और भूमिका का ब्योरा उपलब्ध कराना होगा। एजेंसी

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