आरुषि केस में HC की ये हैं 10 कड़ी टिप्पणी, CBI के पास सबूत नहीं सिर्फ कहानी
आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया है. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा दी थी. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सख्त टिप्पणी की और सबूतों के अभाव में तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया.
फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच में कई खामियों का जिक्र किया और कहा कि कई सबूतों का ना तो पड़ताल की गई और ना ही साक्ष्यों को वेरिफाई करने की कोशिश की गई और एक एंगल पर काम कर सीधे दोषी मान लिया गया.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी बातें…
1. संदेह जितना भी गहरा हो सबूत की जगह नहीं ले सकता.
2. अनुमान को हकीकत का रूप नहीं देना चाहिए और फैसले में पारदर्शिता झलकनी चाहिए.
3. फैसले खुद बनाए तथ्यों पर नहीं होना चाहिए.
4. साक्ष्यों को संकीर्ण नजरिए से देखना गलत.
5. साक्ष्यों, तथ्यों पर अपनी सोच हावी नहीं होनी चाहिए.
6. किसी को सजा देने के लिए परिस्थितिजन्य सबूत ठोस होने चाहिए
7. सीबीआई किसी भी तरीके से सबूत पेश करने में विफल रही है. यहां तक कि कहा गया कि हेमराज की हत्या आरुषि के कमरे में की गई और उसके बाद बेडशीट में लपेटकर शव छत तक खींचकर लाया गया.
8. ये कहने में हमें कोई हिचक नहीं कि प्रोसेक्यूशन किसी भी ठोस सबूत के साथ परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा. यहां तक कि अपीलकर्ताओं पर दोहरे हत्याकांड का जो मोटिव बताया गया उसे भी साबित करने के पक्ष में ठोस सबूत नहीं रखे गए.
9. ट्रायल कोर्ट भी जांच टीम से सवाल दागने चाहिए थे कि क्यों बिना ठोस सबूत के केवल कहानी के दम पर तलवार दंपति को दोषी मान लिया गया.
10. एक गणित के टीचर के तौर पर काम नहीं किया जा सकता है, जो कि कुछ निश्चित आकृति के आधार पर सवाल को हल कर रहा हो.